जयपुर,, कर्मचारी कालूराम मीणा की नियुक्ति वर्ष 2006 में जयपुर हाईकोर्ट के आदेश द्वारा सन 2014 में अध्यापक ग्रेड 2 पर हुई थी। उसका पे फिक्सेशन करते समय नुकसान लाभ नेशनल लाभ दिया यह कर्मचारी ना याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हितेष बागड़ी ने न्यायालय को बताया कि पूर्व में न्यायालय के आदेश द्वारा कर्मचारी को वरिष्ठता को पे- फिक्सेशन का लाभ देने का आदेश दिया गया था परन्तु आज तक प्रार्थी को नोशनल लाभ पुराने समय से नही दिए गए।जबकि कानून के अनुसार पूर्व के लाभ देय होने चाहिए माननीय न्यायालय ने सभी तर्कों को स्वीकार करते हुए शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश पारित किए