जयपुर,,मुहाना इलाके में 5 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर घर से दूर बकरी चराने के बहाने ले जाकर दुष्कर्म के आरोपी रोहित मीणा उर्फ धोलू की जमानत न्यायालय द्वारा खारिज की गई परिवादी के अधिवक्ता खेमचन्द वर्मा एवं मनीराम नायक द्वारा न्यायालय में कहा कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है जिसे 20 वर्ष के कठोर कारावास से आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है एवं मत्यु दंड का भी प्रावधान है आरोपी ने जिस प्रकार का घिनौना कृत्य किया है उससे समाज मे बच्चीयों का रहना असुरक्षित हो जाएगा