सरिता सोनी
जयपुर,परिस देशमुख (IPS) पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर ने बताया कि वांछित अपराधियों की
गिरफ्तारी के लिये चलाये गये विशेष अभियान के तहत सुमित गुप्ता अति. पुलिस उपायुक्त जयपुर
उत्तर प्रथम व राजवीर सिंह सहायक पुलिस आयुक्त माणकचौक जयपुर उत्तर के सुपरविजन में
थानाधिकारी भूरी सिंह पु.नि. थाना सुभाषचौक जयपुर के निर्देशन में स्थायी वारण्टीयों की धरपकड
हेतु देवीनारायण कानि. 6595, मौहम्मद मरगुब कानि. 4973, दिपेन्द्र सिंह कानि. 8693 की
गठित टीम द्वारा आसूचना संकलन कर तकनिकी सहायक नन्छूराम शेरावत कानि. 9260 कार्यालय
पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर के सहयोग से स्थायी वारण्टी कैलाश कुमार वर्मा पुत्र श्रीराम ठेकेदार उम्र 50 साल निवासी म.नं. 17 पुराना आमेर रोड थाना सुभाषचौक
जयपुर को न्यायालय एसीसीएम-10 जयपुर महानगर द्वित्तीय के प्रकरण संख्या 2172/2006, में
गिरफ्तार किया गया है जो न्यायालय एसीसीएम-10 जयपुर महानगर द्वित्तीय के प्रकरण संख्या
2173/2006 व न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट कैसेज) न्यायालय
संख्या-01, उदयपुर राजस्थान के प्रकरण संख्या 59/2017 में न्यायालय द्वारा मफरुर घोषित किया
हुआ है। वारण्टी लोगो को के.के. कन्ट्रक्शन कम्पनी खोलकर पेट्रोल पम्प बनाने की कहकर रुपये प्राप्त
कर चैक से भुगतान होने की कहकर रुपये प्राप्त करने का आदि है जिसके विरुद्ध थाना हाजा पर
धोखाधडी का प्रकरण भी पंजीबद्ध होकर चालान पेश न्यायालय किया जा चुका है जो अन्य थानो में भी
वांछित होने की आसूचना प्राप्त हुई है। अभियुक्त अवकाश कालिन न्यायालय में पेश किया जावेगा। वांछित हो तो संबंधित न्यायालय में सम्पर्क करे।