जयपुर,, सूफी संत हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती का 811वां सालाना उर्स अगले महीने शुरू होगा इस दौरान देश के विभिन्न राज्यों से जायरीन अजमेर पहुंचेंगे इन यात्रियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है सरकार ने उर्स के सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व को देखते हुए अन्य राज्यों से जायरीन को लेकर आने वाली यात्री बसों की ओर से देय मोटर वाहन कर एवं सरचार्ज में रियायत के प्रस्ताव को मंजूरी दी है निर्णय के अनुसार राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 के अन्तर्गत वाहनों पर देय कर में 7000 रूपए से अधिक के समस्त करों पर रियायत दी गई है। मोटर वाहन कर एवं सरचार्ज में आंशिक छूट 15 जनवरी से 5 फरवरी तक यानी कुल 22 दिन तक रहेगी। गौरतलब है कि अन्य राज्यों से आने वाली यात्री बसों पर 1600 रूपए प्रतिदिन मोटर वाहन कर लगता है तथा यह कर न्यूनतम 5 दिन के लिए जमा कराना आवश्यक होता है उर्स में आने वाली बसों का ठहराव न्यूनतम 7 दिन रहता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक वाहन द्वारा देय कर 11200 रूपए तथा सरचार्ज 700 रूपए सहित कुल 11900 रूपए बनता है इस निर्णय से अब यात्री बसों को केवल सात हजार रूपए ही कर के रूप में देय होंगे इससे 4900 रूपए प्रति बस की रियायत मिल सकेगी