जयपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने श्रम न्यायालय, कोटा द्वारा श्रमिक के स्टेटमेंट ऑफ क्लेम को खारिज कर उसके विरुद्ध अवार्ड पारित किया जिसके विरुद्ध श्रमिक ने रिट दायर की जिस पर हाईकोर्ट ने स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन को नोटिस जारी किए श्रमिक हंसराज द्वारा श्रम न्यायालय कोटा के अवार्ड के विरुद्ध दायर रिट याचिका पर बहस के दौरान श्रमिक पक्ष के अधिवक्ता श्री हितेष बागड़ी ने तर्क दिया की श्रमिक को श्रम कानून की पालना किए बगैर सेवा से हटाया गया और श्रम न्यायालय , कोटा ने श्रमिक के कार्य दिवसों की गलत गणना करके 240 दिवस पूरे न होने के आधार पर उसका क्लेम खारिज किया है श्रमिक पक्ष के अधिवक्ता की दलील से सन्तुष्ट होकर माननीय न्यायाधीपति श्री इंद्रजीत सिंह ने स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन को नोटिस जारी कर जवाब- तलब किया