बच्ची होने पर तीन बार तलाक-तलाक बोल कर निकाल दिया पत्नी को घर से,रामगंज पुलिस ने दर्ज की शिकायत

 

 

 

 

 

 

 

 

जयपुर,,तीन तलाक पर कानूनी रोक के बाद जयपुर में दूसरा तीन तलाक का केस सामने आया आरोप है कि एक साल पहले बेटी के जन्म से खफा पति ने अपनी पत्नी को अब तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया पीड़िता ने जयपुर के रामंगज थाने में तीन तलाक देने पर पति के खिलाफ केस दर्ज कराया दूसरी तरफ मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि कानूनी रोक के बावजूद भी जागरुकता की कमी और पुलिस के रवैए के चलते अभी भी तीन तलाक हो रहे हैं पीड़िता सनानाज की दो साल पहले 22 नवम्बर 2020 को अमानुल्ला से शादी हुई थी एक साल तक ठीक चलता रहा है पीड़िता सना का कहना है कि एक साल पहले 19 अगस्त 2021 को बेटी का जन्म हुआ। बेटी का जन्म हुआ तो पति अमानुल्ला से उसके साथ शारीरिक और मानसिक अत्याचार शुरू कर दिए। बेटी के पैदा होने से पति बहुत नाराज था इस लेकर बार बार परिवार के बीच में उसे मारपीट की जाती थी। इन घटनाओं से परेशान होकर सना ने 7 जून 2022 को पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन परिवार और पति के माफी मांगने पर 6अगस्त को मुकदमा वापस ले लिया था। राजीनामा होने के बाद पति और सास-ससुर दोबारा से उसे परेशान करने लगे घर से निकालने की कोशिश हर समय किया करते थे कुछ समय माता-पिता के पास रहने चली गई लेकिन उससे के बाद भी पति का रवैया उसके प्रति अच्छा नहीं हुआ।घर आकर पति ने बोल दिया तलाक-तलाक-तलाक सना ने बताया कि तीन दिन पहले पति ने घरवालों के सामने तीन तलाक देकर कहा अब तुम मेरी पत्नी नहीं पीड़िता का कहना है कि आरोपी पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो उसे गिरफ्तार किया जाए दूसरी तरफ जयपुर की रामगंज थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। एसीपी रामगंज सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने पति पर तीन तलाक देने का आरोप लगाया जिस पर रामगंज थाने में मामला दर्ज कर लिया गया हैं वहीं पीड़िता ने पूर्व में भी अपने पति के खिलाफ शिकायत दी थी। जिसके कुछ दिन बाद ही महिला ने राजीनामा पेश कर दिया था। पीड़िता की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई हैं।तीन तलाक के खिलाफ कानूननी लड़ाई लड़ने वाली सामाजिक कार्यकर्ता निशात हुसैन ने कहा कि तीन तलाक के खिलाफ रोक के बावजूद अभी भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं निशात हुसैन ने कहा कि इस पीड़ित महिला के केस में कठोर कार्रवाई करवा कर नजीर बनाने की कोशिश होगी। देश में तीन तलाक के खिलाफ 1 अगस्त 2019 को कानून बना कर रोक लगा दी थी

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