जयपुर,,, महानगर प्रथम की पाॅक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने 13 साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी को बीस साल कारावास की सजा सुनाई है दोषी पीड़िता का रिश्ते में जीजा लगता है। कोर्ट ने दोषी पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है काेर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में दोषी के साथ रहम नहीं किया जा सकता है, उसको सख्त सजा देना आवश्यक है ताकि समाज में एक संदेश जाए। विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने बताया कि पीड़िता के भाई ने चाकसू पुलिस थाने में 28 अगस्त 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें कहा कि 27 अगस्त को उसकी मां काम से गई हुई थी घर पर उसकी छोटी बहन अकेली थी तभी वहां पर उसके जीजा आए और उसको बड़ी बहन से मिलाने का झांसा देकर अपने साथ मोटरसाइकिल पर ले गए पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए दोषी को गिरफ्तार कोर्ट में चालान पेश किया मेडिकल जांच में पीड़िता के साथ बलात्कार की पुष्टि भी हुई कोर्ट ने दस्तावेजी साक्ष्य एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दोषी को कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई