फर्जी पट्टे बनाकर प्लॉट बेचने का मामला, दोनों आरोपियों की जमानत खारिज

 

 

 

जयपुर,,एडीजे कोर्ट क्रम-5 ने फर्जी पट्टा बनाकर प्लॉट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी खाजू खां और गोविंदराम मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को 16 सितंबर को गिरफ्तार किया था। बाद में दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था पदमावती बी-निर्माण नगर गोपालपुरा बाइपास निवासी राकेश गुप्ता ने ब्रह्मपुरी थाने में हंस मार्ग मालवीय नगर निवासी प्रमोद गल्होत्रा, बेटा प्रतीक, बड़ी सादड़ी (चित्तौडग़ढ़) हाल रावडो की ढाणी (वाटिका) निवासी खाजू खां, उसके बेटे जुम्मा खां, मालवीय नगर निवासी गोविन्दराम मीणा, अमोल, घनश्याम सिंह सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि जलमहल के सामने उनके पांच भूखण्ड है गत अक्टूबर को भूखंड पर निर्माण कार्य शुरू किया, तभी प्रमोद गल्होत्रा ने ब्रह्मपुरी थाने में भूखंड खुद के बताते हुए शिकायत दी पुलिस ने अनुसंधान के बाद खाजू खां और गोविन्दराम मीणा को गिरफ्तार किया। प्रमोद गल्होत्रा को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली हुई है

 

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