जयपुर,,दी राजलक्ष्मी महिला अरबन को-ऑपरेटिव बैंक की ततकालीन अध्यक्षा फिरोज़ा बानो द्वारा बैंक की अध्यक्षा रहते हुए वित्तीय अनियमिताए की तथा फर्जी पट्टों पर ऋण, बिना सम्पति, बिना दस्तावेजो के दोषी ऋणीयों से आपराधिक सांठ-गांठ कर 4.40 करोड़ का गबन किया आरबीआई के संवैधानिक निरीक्षण रिपोर्ट 2012 15 16 एवं राज्य सरकार की अधिनियम अंतर्गत की गई जांचों में आरोपी फिरोजा बानो व अन्य को 4.40 करोड़ के गबन का प्रमाणित दोषी पाए जाने पर राज्य सरकार न्यायालय उप रजिस्ट्रार के आदेश 19 अगस्त 2018 की पालना में पुलिस महानिदेशक के आदेश पर थाना माणक चौक, जयपुर में प्रथम सुचना रिपोर्ट सं 365/2018 दिनांक 28 सितंबर 2018 को दर्ज कराई गई थी I उक्त प्रकरण दर्ज दिनांक से आज तक पुलिस के पास अनुसंधानाधीन चला आ रहा है बैंक द्वारा अपने स्तर पर पुलिस को ऋण पत्रावलियो के दस्तावेजो के अलावा जयपुर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, सम्बंधित सोसाइटी आदि से दस्तावेज भी पुलिस को उपलब्ध करवा दिए गए थे I बैंक के ऋण विभाग ने अपने स्तर पर सभी दस्तावेज जो की अभियुक्तों द्वारा किया फर्जीवाडा अपराध साबित करते है। वो समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने के बाद भी अनुसंधान करने में पुलिस का आलसीपन रवैया सामने आ रहा है। गबन के मुख्य 64 आरोपियों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं किया है आरबीआई की सवेधानिक निरिक्षण रिपोर्ट व् राज्य सरकार की अधिनियम अन्तगर्त जांचो में 4.40 करोड़ के गबन के प्रमाणित दोषियों को बैंक के जमाकर्ताओं आमजनता के हित मे पुलिस थाना माणक चौक को अभियुक्तगणों की गिरफ्तार करने तथा प्रकरण का अनुसंधान शीघ्र कर बैंक में गबन करने वाले आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कानूनन सजा दिला कर न्यायालय में पेश किया जाए और शीध्र ही न्यायालय मे चालान प्रस्तूत करने के लिए बैंक के सी.ई.ओ. मो. इकबाल खान द्वारा मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री, पुलिस महानिदेशक राजस्थान, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर , जयपुर सहित अन्य उच्च पदाधिकारियों को ज्ञापन सौपा गया