सरिता सोनी (क्राइम रिपोर्टर)
करौली जिला,थाना बालघाट शैलेन्द्र सिंह इन्दोलिया, आई.पी.एस. पुलिस अधीक्षक जिला करौली द्वारा नांगल शेरपुर सरपंच राकेश मीना के साथ मॉर्निंग वॉक के दौरान अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किये गये हमले की घटना पर अभियोग संख्या 59/22,143,323,341,342,365,382.504,506 भा.दं. सं. में पंजीबद्ध कर गहनता से अनुसंधान करने हेतू आदेश फरमाये गये थे, चुंकि हमलावर शक्स अज्ञात थे एवं जिस वाहन से आये उसका रजि. नं. भी ज्ञात नहीं था जो कि पुलिस के लिए एक चुनौती से कम नहीं था, लेकिन श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा चुनौती को स्वीकारते हुए वारदात का अतिशीघ्र खुलासा करने व घटना में शरीक मुलजिमान की गिरफ्तारी हेतृ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण चन्द यादब आर.पी.एस. के सुपरविजन व पुलिस उप अधीक्षक फूलचन्द मीना आर.पी.एस. वृत्त टोडाभीम के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी थाना बालघाट अबजीत कुमार उनि, के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया एवं वारदात का अंजाम देने वाले संदिग्ध शक्सों की जानकारी ली जाकर उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखे जाने बाबत निर्देशित किया गया था जिस पर अभियोग संख्या 59/22 (2) में पंजीबद्ध कर थानाधिकारी थाना बालघाट के द्वारा अनुसंधान आरंभ किया गया दौराने अनुसंधान पत्रावली पर साक्ष्य एकत्रित किये गये, संदिग्ध शक्सों के बारे में जानकारी ली जाकर उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी गई व घटना में प्रयुक्त काली फिल्म चढी शीशो वाली बोलेरों के बारे जानकारी जुटाई जा गई। घटनास्थल के आस पास लोगों से पूछताछ कर व नांगल शेरपुर गांव से आसूचना एकत्रित कर अंजाम देने वाले शक्सों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी जिसके परिणामस्वरूप को उप निरीक्षक अबजीत कुमार के नेतृत्व में टीम द्वारा संदिग्ध आरोपी को उसके घर गांव से दस्तयाब किया गया व आरोपी के पास से शीशो पर काली फिल्म चढी बोलेरो आरजे अ यूजी 3709 को उसके घर से कब्जा पुलिस लिया जाकर संदिग्ध से गहनता से पूछताछ करने पर अपने साथियों के साथ कुतकपुर से बोलेरो में आकर नांगल गांव गुढ़ाचन्द्रजी रोड पर राकेश सरपंच के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया गया हैं तथा घटना के बाद आरोपी अपनी बोलेरो नं. आरजे अ यूजी 3709 से वापिस महावीर जी की ओर जाना बताया है। मुल्जिम के सामान्य जाति के होने व पीडित के अनुसूचित जनजाति के होने के कारण प्रकरण में एसटी/एससी की धारा का अपराध पाया जाने पर अग्रिम अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब टोडाभीम फूलचन्द आरपीएस के द्वारा किया गया व मुलजिम को धारा143,323,341,312,365,382,504,506 भा.दं.सं. व 3 (21(वी) (बीए) एसटी/एससी एक्ट में बापर्दा गिरफतार किया गया हैं। प्रकरण में अनुसंधान जारी हैं तथा घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर के जाँच चल रही है