जयपुर,, लैब असिस्टेंट भर्ती 2018 में सहायक लैब टेक्नीशियन के कार्य अनुभव के प्रमाण पत्र को लैब असिस्टेंट के समकक्ष नही माना। याचिकाकर्ता महेंद्र कुमार सुमन व अन्य के मामले में मामले की पैरवी करते हुए अधिवक्ता हितेष बागड़ी ने न्यायालय को बताया कि प्रार्थीगण मुख्यमंत्री निशुल्क चिकित्सा योजना के तहत सहायक लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत रहते हुए कार्यानुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया परंतु फिर भी प्रार्थीगण को योग्य नहीं माना जबकि चिकित्सा विभाग के डायरेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 14 /12/ 2018 के तहत लैब टेक्नीशियन ,सहायक लैब टेक्नीशियन को लैब असिस्टेंट के समकक्ष माना जाए। उसके बावजूद भी कार्यानुभव प्रमाण पत्र स्वीकार करने से मना कर दिया। सभी तर्को को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने निदेशक व सचिव चिकित्सा विभाग और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।